शीर्ष कोर्ट ने कहा, लाभ की पात्रता पहले दी सेवा के कारण
Government job: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सरकारी कर्मचारी सेवा निर्मित से 1 दिन पहले भी वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने यह फैसला कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की अपील पर सुनाया।
जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सीटी रवी कुमार की पीठ ने मंगलवार को अपील खारिज कर दी। पीठ ने कहा कॉर्परेशन की इस दलील में कोई दम नहीं है कि वार्षिक वेतन वृद्धि एक प्रोत्साहन है जो कर्मचारियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब कर्मचारी सेवा में नहीं रहता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
कॉरपोरेशन ने कर्नाटक हाई कर्ट की खंडपीठ के निर्णय को चुनौती दी थी। इस फैसले में कहा गया था कि कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार थे भले ही वह उसके अगले ही दिन रिटायर हो गए हो।
वेतन वृद्धि प्रदान की गई सेवा के लिए
Government job: पीठ ने कहा वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ की पात्रता पहले से प्रदान की गई सेवा के कारण है। सिर्फ इसलिए कि कोई कर्मचारी अगले दिन सेवानिवृत्त होने वाला है उसे वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता जिसे उसने गुजरते साल के दौरान अच्छी सेवा के लिए अर्जित किया है।
दंड या दक्षता के आधार पर ही रोक का विकल्प
पीठ ने कहा कर्मचारी को 1 वर्ष की सेवा में अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वृद्धि प्रदान की जाती है। ऐसे में इसको अगर दंड के रूप में रोका ना गया हो या उसे दक्षता के साथ जोड़ना गया तो अच्छे आचरण वाले कर्मियों को वार्षिक रूप से वेतन वृद्धि दी जाएगी।