उत्तराखंड शिक्षा विभाग में स्थानांतरण की ताजा खबर (15 अगस्त 2025)
आज, 15 अगस्त 2025 तक, उत्तराखंड शिक्षा विभाग में स्थानांतरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। हालाँकि, 10 जून तक तबादला आदेश जारी होने की निर्धारित तिथि बीत चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मामले लंबित हैं।
मुख्य खबरें और स्थिति
- हाईकोर्ट की रोक: 25 मई, 2025 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में तबादले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। यह रोक एक मामले में सुगम और दुर्गम क्षेत्रों के वर्गीकरण को लेकर लगाई गई थी। इस रोक के कारण तबादला प्रक्रिया बाधित हुई।
- दाम्पत्य नीति और अन्य श्रेणियों के मामले: कुछ समाचारों के अनुसार, शिक्षा विभाग में कुछ श्रेणियों के तबादलों, जैसे कि दाम्पत्य नीति के तहत, अभी भी लंबित हैं। विभाग इन मामलों को सुलझाने के लिए विधि और कार्मिक विभाग से परामर्श ले रहा है।
- अधिकार मंडल स्थानांतरण: अप्रैल 2025 में, शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों के अंतर-मंडलीय स्थानांतरण किए थे, जिससे 366 शिक्षकों को लाभ मिला। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि पहली बार इस तरह के स्थानांतरण किए गए थे।
- प्रमोशन और स्थानांतरण का संयोजन: 13 जून, 2025 को, शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घोषणा की थी कि शिक्षकों को जल्द ही वार्षिक स्थानांतरण और पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए थे।
प्रमाण (Proof)
- शासनादेश: 15 अप्रैल, 2025 को उत्तराखंड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 ने शासनादेश संख्या 289938/XXX(2)/2025 E - 33080 जारी किया था, जिसमें स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए निर्देश दिए गए थे। यह आदेश स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया था।
- अखबारों और समाचार पोर्टलों में प्रकाशित खबरें: विभिन्न समाचार पोर्टलों जैसे कि ETV Bharat, Avikal Uttarakhand, Hindustan और Dainamite News ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक, अंतर-मंडलीय तबादलों और तबादला प्रक्रिया में देरी के बारे में खबरें प्रकाशित की हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 10 जून तक सभी तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा थी, लेकिन कोर्ट के आदेश और अन्य प्रशासनिक कारणों से इसमें देरी हुई है। शिक्षा विभाग इन मुद्दों को हल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में स्थानांतरण: विभाग में क्या चल रहा है?
आज, 15 अगस्त 2025 तक, उत्तराखंड शिक्षा विभाग में स्थानांतरण को लेकर कई महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही हैं। विभाग कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है।
विभाग में चल रही मुख्य बातें:
- न्यायालय में मामला: उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरण पर लगाई गई रोक के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। विभाग इस मामले में अपना पक्ष रखकर रोक हटाने का प्रयास कर रहा है। यह रोक सुगम और दुर्गम क्षेत्रों के वर्गीकरण पर लगाई गई थी।
- लंबित मामले: 10 जून तक अनिवार्य स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद, दाम्पत्य नीति और अन्य विशेष श्रेणियों के तहत आने वाले शिक्षकों के तबादलों में अभी भी देरी हो रही है। विभाग इन मामलों को सुलझाने के लिए विधि और कार्मिक विभाग से लगातार परामर्श कर रहा है।
- पदोन्नति और स्थानांतरण पर जोर: शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को पदोन्नति के साथ-साथ वार्षिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। इसका मतलब है कि विभाग दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
- अंतर-मंडलीय स्थानांतरण: हाल ही में, विभाग ने सहायक अध्यापकों के लिए अंतर-मंडलीय स्थानांतरण किए हैं, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को लाभ मिला है। इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
- नियमों का पालन: विभाग इस बात पर जोर दे रहा है कि सभी स्थानांतरण उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के तहत ही किए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी न हो।
संक्षेप में
विभाग में फिलहाल स्थानांतरण के लिए कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की कोशिश चल रही है। कोर्ट के आदेश और विशेष श्रेणी के लंबित मामलों के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है, लेकिन विभाग इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत है।



