Government job -सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का अच्छा मौका,जल्द भरे फॉर्म ,कहीं हाथ से निकल न जाए मौका
Government job: सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का सपना है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। कोडरमा जिला अंतर्गत आदर्श व उत्कृष्ट विद्यालय में PGT TGT शिक्षक नियुक्ति को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदन का अंतिम तिथि में मात्र चंद दिन ही शेष रह गए हैं।विषयवार शिक्षकों के अलावे खोरठा, संगित शिक्षकों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देश पर उपायुक्त – सह अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत कोडरमा जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों (School of Excellence) एवं प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत गुणवत्त शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किया गया है।
PGT Total No. of Vacant post in KODERMA District : 47
Hindi : 05
English : 04
Sanskrit :04
History : 03
Geography : 03
Economics : 02
Mathematics : 05
Physics : 06
Biology : 06
Chemistry : 05
Physical education : 01
Commerce : 03
TGT Total No. of ,Vacant post in Koderma : 57
Hindi : 03
English : 04
Urdu :02
Mathematics /physics: 10
Biology / Chemistry: 06
History / Civics : 08
Sanskrit : 11
Economics: 04
Physical education : 03
Home science : 01
Music : 01
Bangla :01
Khortha : 01
अर्हता :
1. स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षकों हेतु –
• राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनत्तम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री ।
• साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से B.Ed. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा B.Ed. के समकक्ष घोषित डिग्री।
ii. स्नातक प्रशिक्षित (TGT) शिक्षकों हेतु –
• राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है, में न्यूनत्तम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री ।
• साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से B.Ed. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा B.Ed. के समकक्ष घोषित डिग्री।
1.(चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 01.03.2016 के अनुरूप होगी)
2. उम्र :-
• न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55 वर्ष होगी।
3. आरक्षण :-
चयन में झारखण्ड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।
आरक्षित पदों पर झारखण्ड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखण्ड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा।
4. संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि :-
संविदा शिक्षक को मासिक आधार पर समेकित भुगतान निम्न अनुसार किया जाएगा :-
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षक (सभी विषय)नियत मानदेय प्रति माह रूपये 27,500/-
( स्नातक प्रशिक्षित (TGT) शिक्षक (सभी विषय) : रूपये 26,250/-
संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्त्तव्य एवं दायित्व संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन
1. नियमित कक्षा का ,संचालन / बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच।
. निरीक्षण कार्य / मूल्यांकन कार्य । विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम / सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं
सह-कर्मियों की सहायता करना।
. प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य
6. चयन की प्रक्रिया :-
उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षत्कार एवं व्यावहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों के अनुरूप मेघा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताये चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है।
चयन हेतु निर्धारित शर्तें संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे :-
i. यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है। अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी।
॥ शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात् चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के
प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी।
iii. संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा / अधिकार नहीं होगा और न ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे।
iv. ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज ( संविदा के समय निर्धारित) के अनुरूप कार्य करेंगे। संविदा आधारित चयन के एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एकरानामा के आधार पर किया जाएगा।
यह एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य
के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।
चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा।
कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति विखण्डित मानी जाएगी।
तदोनुसार संबंधित रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया करते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी।