उत्तराखंड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-2202-29/XXIV-B-1/25-28(06)2017
देहरादून: दिनांक 12 अगस्त, 2025
कार्यालय ज्ञाप
महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड के पत्रांक-सेवा-2 (राज0मि0) / रा०मि० / 5156 / 2024-25, दिनांक 04 जनवरी, 2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर से सम्यक विचारोपरान्त उच्च एवं शिक्षा महानिदेशक/महानिदेशक की शक्तियों के प्रत्यायोजन के क्रम में शासनादेश निर्गत होने तक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के 15 दिवस तक के चिकित्सा अवकाशों की स्वीकृति का अधिकार संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को दिये जाने के संबंध में एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
यहां पर दी गई छवि एक सरकारी कार्यालय के आदेश की है, जो उत्तराखंड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश 'कार्यकारी आदेश' है और इसका विषय है 'प्राथमिक-मध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के 15 दिवस तक के चिकित्सा अवकाशों की स्वीकृति का अधिकार संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को दिया जाना'।उत्तराखंड में चिकित्सा अवकाश का विवरण
यह आदेश विशेष रूप से उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए है।
* अवकाश स्वीकृति का अधिकार: इस आदेश के अनुसार, अब प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय के शिक्षकों के 15 दिनों तक के चिकित्सा अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है।
* उद्देश्य: इस आदेश का मुख्य उद्देश्य अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है, जिससे शिक्षकों को छोटी अवधि के चिकित्सा अवकाश के लिए लंबी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।
* पृष्ठभूमि: यह आदेश महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड के 04 जनवरी, 2025 के पत्र के आधार पर जारी किया गया है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस संबंध में कोई नया शासनादेश जारी नहीं हो जाता।
* यह एक स्थायी नियम नहीं है: आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह 'शासनादेश निर्गत होने तक' प्रभावी है। इसका मतलब है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और भविष्य में इस संबंध में एक नया, स्थायी नियम जारी किया जा सकता है। यह आदेश शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें छोटे चिकित्सा अवकाश के लिए उच्च अधिकारियों की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इससे कार्यस्थल पर प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सुगम हो जाएंगी।