हिंदुस्तान
नए बदलाव के साथ ऑनलाइन भरें आयकर रिटर्न-3 फॉर्म
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए कई नए बदलावों के साथ आईटीआर-3 फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा सक्रिय कर दी है। अब यह विकल्प विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। इस फॉर्म का उपयोग वे लोग कर सकते हैं जो कारोबारी हैं और पेशेवर हैं। अभी तक सिर्फ वही लोग इसके लिए ऑफलाइन रिटर्न दाखिल करवा सकते थे। करदाता 15 सितंबर तक आईटीआर-3 को ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।
आईटीआर-3 उन व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए है, जिन्हें आय ऐसे ऐसे स्रोत से प्राप्त होती है, जिसमें कारोबार या पेशे से आय शामिल है। इसका उपयोग वे लोग कर सकते हैं जो एक तो स्वतंत्र कारोबारी या पेशेवर हैं और दूसरा, जिनके पास शेयर ट्रेडिंग है। इसके अलावा, करदाता को एक कंपनी में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। यह फॉर्म भरने के लिए, करदाता को 15 सितंबर 2025 तक नई ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य है, इसके लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक है, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी के लिए 31 अक्टूबर है।
नोट: यदि आपको ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता है, तो अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।
व्यवसायी/पेशेवर
ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं। जैसे: थोक या खुदरा व्यापार, विनिर्माण, या कोई अन्य व्यवसाय। वे लोग जो पेशेवर सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट या कोई अन्य पेशेवर व्यक्ति।
ट्रेडिंग और पूंजीगत लाभ
वे लोग जो शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग से लाभ कमाते हैं। जैसे: इक्विटी (शेयर), फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफ एंड ओ), करेंसी, कमोडिटी, डेट (ऋण) से आय, पूंजीगत लाभ, या कोई अन्य संपत्ति की बिक्री से लाभ कमाते हैं।
50 लाख से अधिक आय
वे लोग जिनकी कुल आय 50 लाख से अधिक है और जिनकी आय के स्रोत कारोबार, पेशे, वेतन, हाउस प्रॉपर्टी या अन्य स्रोतों से हैं।
एक से अधिक आय स्रोत
वे लोग जो एक से अधिक आय स्रोतों से लाभ कमाते हैं, जैसे: वेतन के अलावा कारोबार से आय या वेतन के साथ-साथ संपत्ति से आय।
फॉरेन सोर्स से आय
वे लोग जो विदेशों से आय कमाते हैं, जैसे: विदेशी कंपनियों में वेतन, विदेशी संपत्ति से किराया, या विदेशी खातों में जमा धन पर ब्याज।
1. दस्तावेज भर रहे हैं तो... पैन और आधार के साथ, व्यवसाय, निवेश, और बैंक से जुड़े सभी दस्तावेज तैयार रखें।
2. पोर्टल पर रजिस्टर करें: आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें। आपका पैन और आधार के साथ वेरिफिकेशन करें।
3. ये विवरण भी रखें: बैंक खाते का विवरण, पिछले आकलन (रिटर्न), निवेश, आय स्रोत से जुड़े विवरण। यदि आप ऑडिट करवा रहे हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी।
4. सावधान रहें: अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो किसी पेशेवर से सलाह लें। जैसे: सीए या टैक्स सलाहकार।
5. सावधान न भूलें: फॉर्म भरने के बाद उसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें। यह आपके रिकॉर्ड के लिए है।
09029 - कमीशन एजेंट
16021 - बोतल वाशिंग इण्डस्ट्रीज
19001 - मैकेनिक
21010 - कपड़ा-विक्रय टेलर
26011 - कारपेट्स एंड रग्स
- अगर आपके पास व्यक्तिगत खाता व्यवसाय है और आपने स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आदि में निवेश किया है।
- अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इक्विटी या कमोडिटीज में अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हैं।
- अगर आपको अपनी कंपनी में निदेशक की हैसियत से, वित्तीय वर्ष के दौरान परामर्श, वेतन और पेंशन से आय प्राप्त हुई है।
- अगर आप किसी कंपनी के निदेशक हैं या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का निवेश किया है।
- अगर पिछले वित्तीय में गलतियां थी या आपने आयकर विवरण दाखिल नहीं किया।
- अगर आप चुनाव या नए कर व्यवस्था में से किसी एक का चयन कर रहे हैं या बदल रहे हैं।