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किराए पर दिए गए घर के लिए भी ब्याज कटौती का लाभ मिलेगा

किराए पर दिए गए घर के लिए भी ब्याज कटौती का लाभ मिलेगा

किराए पर दिए गए घर के लिए भी ब्याज कटौती का लाभ मिलेगा

केंद्र सरकार ने हाल ही में नया आयकर विधेयक-2025 पेश किया है, जिसमें संपत्ति से होने वाली आय को लेकर नियम स्पष्ट किए गए हैं। इससे मकान मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा और लोग बिना डर के अपनी संपत्ति किराए पर देने के लिए आगे आएंगे। सरकार का ये कदम घर प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नए नियमों में अब किराए की आय पर सीधे कुछ पूंजीगत आय पर लगेगा, यानी कुल किराए से नगर निगम टैक्स घटाने के बाद जो रकम बचेगी, उसी पर टैक्स देना होगा।

सरकार से आय अगर होती है:

मकान मालिक किराए पर घर दे सकता है। इसमें मकान से 'पूंजीगत आय' होती है। इस आय को 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' कहते हैं। यदि मकान मालिक ने अपने रहने के लिए घर लिया है, तो उसे 'स्व-अधिग्रहीत' कहा जाता है। ऐसे में मकान मालिक को 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' नहीं होती है। ऐसे में उसे घर पर चुकाई गई ब्याज और रखरखाव के लिए इन प्रावधानों में कटौती मिलती है। यदि मकान मालिक ने एक से अधिक घर अपने रहने के लिए लिए हैं, तो उसे एक 'स्व-अधिग्रहीत' घर माना जाएगा।

पूंजीगत आय मकान मालिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए नियमों के अनुसार, अब मकान मालिक को किराए पर दिए गए घर पर आयकर का लाभ मिलेगा। यदि मकान मालिक ने कोई लोन लिया है और उस लोन का ब्याज और रखरखाव चुकाता है, तो उसे 50 लाख रुपये तक की कटौती मिलेगी। 60 लाख रुपये से ज्यादा की पूंजीगत आय पर, उसे 60 लाख रुपये तक की कटौती मिलेगी।

मकान मालिक के लिए घर से संबंधित लागत और खर्चों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूंजीगत आय को प्रभावित करते हैं। नए नियमों के अनुसार, मकान मालिक को आयकर में कटौती मिलेगी, यदि वह किराए पर दिए गए घर पर खर्च करता है। यह कटौती उसे 10 लाख रुपये तक की मिल सकती है।

इन मामलों में मिलेगी राहत

1. मकान कटौती जारी रहेगी

नए नियमों के अनुसार, मकान कटौती जारी रहेगी। यदि मकान मालिक ने किराए पर घर दिया है, तो उसे 30 प्रतिशत की कटौती मिलेगी। यह कटौती उसे किराए की आय पर मिलेगी।

यदि मकान मालिक ने इस 30 प्रतिशत की कटौती का उपयोग नहीं किया है, तो उसे अगले तीन वर्षों तक इसका उपयोग करने की अनुमति मिलेगी।

क्या आपको लाभ मिलेगा: यदि आप किराए पर घर देते हैं, तो आपको कटौती का लाभ मिलेगा।

2. निर्माण-पूर्व ब्याज पर कटौती

यदि मालिक ने निर्माण शुरू होने से पहले ही लोन लिया है, तो उस पर चुकाया गया ब्याज और रखरखाव की लागत को वह कटौती में शामिल कर सकता है। नए नियमों के अनुसार, इस तरह की लागत को 50 लाख रुपये तक की कटौती मिलेगी।

यदि मालिक ने किराए पर घर दिया है, तो उसे 50 लाख रुपये तक की कटौती मिलेगी। यदि मकान मालिक किराए पर घर नहीं दिया है, तो उसे 60 लाख रुपये तक की कटौती मिलेगी।

3. खुद के रहने वाले मकान पर नियम

यदि मकान मालिक ने खुद के रहने के लिए घर लिया है, तो उसे आयकर में कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में मकान मालिक को 50 लाख रुपये तक की कटौती मिलेगी।

  • यदि आप खुद के रहने पर घर में रहते हैं, तो आपको किराए की आय पर कोई कटौती नहीं मिलेगी।
  • यदि आप किराए पर घर देते हैं, तो आपको किराए की आय पर कटौती मिलेगी।
  • यदि आप किराए पर घर देते हैं और उस पर खर्च करते हैं, तो आपको खर्च पर कटौती मिलेगी, यह कटौती आपको 10 लाख रुपये तक की मिल सकती है।

4. किराए पर मकान पर कटौती

यदि आप किराए पर घर देते हैं, तो आपको किराए की आय पर कटौती मिलेगी।

  • यदि आप किराए पर घर देते हैं और उस पर खर्च करते हैं, तो आपको खर्च पर कटौती मिलेगी।
  • यदि आप किराए पर घर देते हैं और उस पर खर्च नहीं करते हैं, तो आपको किराए पर कटौती मिलेगी।

5. बिल्डरों के लिए नियम

नए नियमों के अनुसार, बिल्डरों को आयकर में कटौती का लाभ मिलेगा। यह कटौती उन्हें 50 लाख रुपये तक की मिल सकती है।

6. किराए पर घर की खरीद पर ब्याज कटौती

यदि आप किराए पर घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो आपको ब्याज पर कटौती का लाभ मिलेगा।

  • यदि आप किराए पर घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं और उस पर ब्याज और रखरखाव की लागत चुकाते हैं, तो आपको 50 लाख रुपये तक की कटौती मिलेगी।

7. आयकर रिटर्न में बदलाव

नए नियमों के अनुसार, आयकर रिटर्न में बदलाव किया गया है।

  • यदि आप किराए पर घर देते हैं, तो आपको आयकर रिटर्न में बदलाव किया गया है।
  • यदि आप किराए पर घर देते हैं और उस पर खर्च करते हैं, तो आपको आयकर रिटर्न में बदलाव किया गया है।

8. किराए पर घर की खरीद पर ब्याज कटौती

यदि आप किराए पर घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो आपको ब्याज पर कटौती का लाभ मिलेगा।

  • यदि आप किराए पर घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं और उस पर ब्याज और रखरखाव की लागत चुकाते हैं, तो आपको 50 लाख रुपये तक की कटौती मिलेगी।

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